साहेबगंज। विभिन्न स्थानों पर घटित अग्नि दुर्घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जनहित एवं नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, साहेबगंज, दीपक कुमार दुबे द्वारा जिले के सभी होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों में अग्नि सुरक्षा मानकों (Fire Safety Norms) के अनुपालन की व्यापक जांच एवं फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है।
इस संबंध में उपायुक्त द्वारा एक संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज एवं राजमहल (अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत), कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज तथा जिला अग्निशमन पदाधिकारी, साहेबगंज को शामिल किया गया है।
गठित जांच समिति जिले के सभी छोटे-बड़े होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों का स्थल निरीक्षण कर वहां उपलब्ध फायर एक्सटिंग्विशर, अलार्म सिस्टम, आपातकालीन निकास व्यवस्था, विद्युत वायरिंग, जलापूर्ति व्यवस्था सहित अन्य सुरक्षा मानकों की गहन जांच करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा भवन निर्माण एवं अग्नि सुरक्षा से संबंधित निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं।
जांच के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन अथवा आवश्यक व्यवस्थाओं का अभाव पाया जाएगा, उनके विरुद्ध National Building Construction Standards (NBCS)-2026, Building Bye-Laws-2016 एवं Fire Safety Rules के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
गठित समिति द्वारा एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जाना है, ताकि जिले में संचालित सभी होटल, लॉज एवं अतिथि गृहों में सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके तथा संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सके।