सिल्ली मूरी। सिल्ली थाना क्षेत्र के लोवादाग पंचायत अंतर्गत पटका गांव में तालाब में गार्डवाल एवं पीसीसी निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रैयतों का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है।पटका निवासी महावीर प्रसाद सिंह, अवधेश कुमार सिंह एवं टूटकी निवासी मोहित कुमार सिंह के अनुसार तालाब खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 18 एवं 19 में स्थित है और यह उनके पूर्वजों की संपत्ति है। रैयतों का कहना है कि तालाब में ग्रामीणों के सहयोग से विभाग द्वारा गार्डवाल का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि इस संबंध में वाद संख्या एम 1149/2026, धारा 163 बीएनएसएस के तहत उनके पक्ष में 9 जुलाई 2026 को आदेश पारित हो चुका है।रैयतों के मुताबिक, मामला हाईकोर्ट में केस संख्या 11137/2026 के रूप में लंबित है। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने का आरोप लगाया गया है। रैयतों ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक अमित कुमार महतो की ओर से भी निर्माण कार्य को समर्थन मिल रहा है। हालांकि इस संबंध में विधायक का पक्ष समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सका है।रैयतों का कहना है कि सिल्ली पुलिस द्वारा भी निर्माण कार्य रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कार्य बंद नहीं हो सका। वहीं निर्माण स्थल पर वर्षों पुराने दो पीपल के पेड़ काटे जाने की बात भी सामने आई है। वनरक्षी गौतम बोस ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ था, लेकिन पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी गई थी।रैयतों ने न्यायालय के आदेश की कथित अवहेलना को लेकर पुनः हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता की ओर से 5 सितंबर को ग्रामीण विकास प्रमंडल, रांची अंचल के कार्यपालक अभियंता को नोटिस संख्या 896 भेजा गया। नोटिस में निर्माण कार्य बंद करने तथा इसकी लिखित जानकारी अधिवक्ता एमएलके चित्रा को देने का निर्देश दिया गया है। मामले में विभाग के जवाब और आगे की कार्रवाई का इंतजार है।