रांची। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन-सभा/जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जन सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आंतकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवंछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है। इसे लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा निष्पक्ष चुनाव हेतु स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक बीएनएसएस की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत रांची नगर निगम (वर्ग-क)-53 क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी करते हुए निम्न आदेश किये गये हैंः-
1. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
2. पूरे राँची नगर निगम क्षेत्र में रात्रि-10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि-विस्तारक यंत्र, वाहन आदि के साथ इसके प्रयोग को निषेधित किया जाता है। आवश्यकतानुसार सभी संबंधित पक्ष निदेशित शर्तों पर समक्ष प्राधिकारों से इस हेतु लिखित अनुमति प्राप्त कर ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग कर सकेंगे। बिना अनुमति के किसी भी वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। न्वॉयज पॉल्यूशन रुल 2000 एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के अदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों में 75 डिसिबल से न्यून ध्वनि मानक तथा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः- 06.00 बजे तक कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र नही बजाना सुनिश्चित करेगें तथा उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
3. किसी सार्वजनिक /सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर / पैम्प्लेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़को पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट -1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
4. किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बिना सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना तथा होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित किया जाता है।
5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
6. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी किसी व्यक्ति/समुदाय/धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो, तथा इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।
7. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरूद्ध संदेश का प्रयोग व्हाट्सऐप/फेसबुक/ट्विटर/इंस्टाग्राम अथवा सोशल मिडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत/मानसिक/धार्मिक/जातीय भावनाएं आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। उक्त का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधितों पर सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी।
8. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
9. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे।
10. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों/सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।
11. किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो।
12. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों यथा-प्लास्टिक/पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
13. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाईसेंन्सड हथियार लेकर नहीं चलेगा एवं आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा।
यह आदेश परम्परागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय (नेपालियों द्वारा खुखरी धारण करने तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने), विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दण्डधिकारियों/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर यह लागू नहीं रहेगा।*
यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश के आलोक में निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
14. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।
15. यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा/जुलूस/शादी/बारात पार्टी/शवयात्रा/हाट-बाजार/अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।
16. यह निषेधाज्ञा कैन्टोमेंट क्षेत्र को छोड़कर लागू होगा।
17. यह निषेधाज्ञा परीक्षा केन्द्रों, सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय/विश्वविद्यालय को छोड़कर लागू होगा।