राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद् के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 
                      
                      
                      
                        
            ब्यूरो।मोदी सरनेम को लेकर सूरत कोर्ट एवं गुजरात हाई कोर्ट  के द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा देने पर जो लोकसभा की सदस्यता रद् हुई थीे इस मामले में सुप्रीप कोर्ट से बड़ी खबर आई है जहां राहुल गांधी की  सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।साथ ही चुनाव लड़ने की रोक को भी हटा लिया गया है। वही सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से अभिषेख  मनुसिंघवी और पुणेन्दु मोदी की ओर महेश जेठमलानी ने पैरवी की।मालूम हो की कर्नाटक मे 2019 की लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी द्वारा टिप्पनी की गई थी जिसके बाद उनके उपर बीजेपी विधायक द्वारा मानहानी केस सूरत में किया गया था इसी पर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी पर दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद् कर दिया था इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।              
                            
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                