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SIR पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,आधार कार्ड को स्वीकार करे और हटाए गए मतदाता को प्रकाशित करें
August 22, 2025 | 633 Views
SIR पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,आधार कार्ड को स्वीकार करे और हटाए गए मतदाता को प्रकाशित करें

ब्यूरो। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है । जिसमें कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग का दृष्टिकोण मतदाताओं के हितों के विपरीत है और यह पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने चुनाव आयोग को हटाए गए मतदाताओं के नामों के साथ कारण प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का भी निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:

- मतदाताओं की सूची प्रकाशित करना: चुनाव आयोग को हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रकाशित करनी होगी, जिसमें कारणों का उल्लेख हो।


- आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करना: चुनाव आयोग को आधार कार्ड को वैध पहचान पत्र के रूप में मान्यता देनी होगी।


- राजनीतिक दलों को शामिल करना: सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को शामिल करके संशोधन को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षा-व्यवस्था स्थापित की है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस निर्णय से कांग्रेस को एक ऐसा अधिकार मिलता है, जिसकी अनदेखी चुनाव आयोग नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा, "आज चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब और बदनाम हो चुका है।


August 22, 2025 | 634 Views
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