दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को तुरंत राहत नहीं, करना होगा एक सप्ताह का इंतजार  
                      
                      
                      
                        
             ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिश्रा एवं जस्टिस एसवीएन भाटी की बेंच में सोमवार को सुनवाई हुई। जहां दिल्ली सीएम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी एवं ईडी के वकील एसवी राजू के बीच बहस हुई। मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखते हुए श्री सिंघवी और चौधरी ने कहा कि निचली अदालत के फैसले को बिना पढ़े दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर स्टे लगा दिया और जमानत के फैसलों को सुरक्षित रख लिया जो न्यायोचित नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश ने ईडी के वकील से पूछा क्या पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के अनुरूप जमानत की नियमों को पूरा कर रही है कि नहीं । इस पर ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा, नहीं। इस पर अरविंद केजरीवाल के दोनों वकीलों ने कहा की हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश की कॉपी बिना पढ़े एवं बहस किए, फैसला पर स्टे लगाना पक्षपात पूर्ण रवैया दिखता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कहा कि एक सप्ताह के अंदर इस मामले में हम निचली अदालत के फैसला को देखेंगे उसके बाद इस मामले में फैसला करेंगे क्योंकि जो हाई कोर्ट ने गलती की है उसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। मालूम हो की 20 जून को साउथ रिवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में जमानत दे दी थी ।              
                            
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                