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जब तक सुप्रीम कोर्ट मे फैसला नहीं, तबतक शिक्षा विभाग गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलो पर कोई कार्रवाई न करें - राम प्रकाश तिवारी 
August 31, 2025 | 122 Views
जब तक सुप्रीम कोर्ट मे फैसला नहीं, तबतक शिक्षा विभाग गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलो पर कोई कार्रवाई न करें - राम प्रकाश तिवारी 

रांची। राजधानी रांची स्थित कारमेल स्कूल,हरमू रोड,में झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ की एक आवश्यक बैठक दिनांक 31 अगस्त 2025 को केंद्रीय अध्यक्ष  रामप्रकाश तिवारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन संघ के सचिव  अजय शंकर कुमार ने किया। बैठक में संघ के उपाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष  शंभू लाल वर्णवाल ने सदस्यो का अभिनंदन किया।
     

बैठक में उपाध्यक्ष  शंभू लाल वर्णवाल ने बैठक में उपस्थित सदस्यों, पदाधिकारियों को बताया कि झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने संघ की ओर से वरीय अधिवक्ता  राकेश कुमार सिंह ने  झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2 मई 2025 को किए गए फैसले के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया है, 25 जुलाई 2025 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपील को  एडमिट करते हूए झारखंड सरकार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव, अन्य प्रतिवादियो को नोटिस भेजने का आदेश दिया, बैठक में उपस्थित सदस्यों ने स्वागत किया।


बैठक को संबोधित करते हुए  केंद्रीय अध्यक्ष  राम प्रकाश तिवारी ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से मांग करते हुए कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जबतक अपील का फैसला न कर दे तब तक झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के सभी सदस्य गैर मान्यता प्राइवेट स्कूलों पर किसी प्रकार का पीड़क कार्रवाई या स्कूल बंद करने की कार्रवाई नही करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संघ के सदस्यों द्वारा अनुपालन किया जाएगा। 


संघ के सचिव  अजय शंकर कुमार ने बैठक में उपस्थित सदस्यों से अपील करते हूए कि जबतक सुप्रीमकोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है संघ के कोई सदस्य जिला चतरा, जिला पलामू जिला लोहरदगा या अन्य जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा जारी नोटिस अनुसार झारखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रथम संशोधन नियमावली 2019 के तहत मान्यता प्रपत्र-1 आवेदन पोर्टल द्वारा या कापी जमा नहीं करें इसका प्रस्ताव रखा और आम सदस्यों, पदाधिकारियों ने आम सहमति देते पारित किया।


 बैठक में संघ के सदस्यो को संबोधित करते हूए महासचिव श्री कृण्णा देव मोदी ने कहा कि झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के सदस्य गैर मान्यता प्राइवेट  स्कूलों की सूची को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव  उमाशंकर सिंह को भेजकर सूची में उल्लेख सदस्यों पर आगे सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनवाई पुरी होने तक कोई कार्रवाई न करने का पत्र संघ की और से भेजने का केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी को अधिकृत करने का प्रस्ताव रखा जिसे आम सदस्यों ने आम सहमति से पारित किया। बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ के सभी सदस्यों की सूची माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का भी अधिकार केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी को देने का प्रस्ताव रखा गया और आम सहमति से पारित किया गया।
 

बैठक में यह भी प्रस्ताव आम सहमति से पारित करते हूए कि जो संघ के सदस्य गैर मान्यता प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ की सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराए हैं उन्हें 7 सितंबर 2025 तक नवीनीकरण करने का अंतिम मौका दिया गया है उसके बाद सूची बनाकर  सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा।
     

बैठक में अन्य उपस्थित पदाधिकारी, सदस्यगण में मुख्य रूप से आर. एम. झा,सत्य नारायण शर्मा, दिलीप कुमार, सदाब आलम, अनिल लकड़ा, लीना अंजना बाड़ा, प्रताप चंद्र बिलुंग, अतुल प्रताप करकेट्टा, लक्ष्मण महतो, दुर्गा महतो इत्यादि उपस्थित थे।
           


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