FOLLOW US ON
Breaking News राजनीतिक दलों पर भी लागू हो POSH ऐक्ट | बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तारीखों का निर्वाचन आयोग ने किया ऐलान | बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा वोटिंग | झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 झारखंड विधानसभा से पास | साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल का दिसंबर में होगा उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी | बाढ़ के बाद पंजाब में सर्दी के मौसम को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी | अब विश्वविद्यालय के मामले सभी फैसला करेगी झारखंड राज्य सरकार की चयन समिति | बिहार में 2025 के चुनाव से पहले मतदाता सूची से हटे! 65 लाख लोगों के नाम | कुड़मी समुदाय 20 सितंबर से करेंगे रेल रोको आंदोलन की शुरुआत | बिहार विधानसभा का दो चरणों में होगा चुनाव गिनती 14 नवंबर |
दीपावली पर्व पर आतिशबाजी (पटाखा) की बिक्री हेतु जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश
October 12, 2025 | 129 Views
दीपावली पर्व पर आतिशबाजी (पटाखा) की बिक्री हेतु जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश

साहेबगंज। दीपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी (पटाखा) की बिक्री के लिए स्थायी एवं अस्थायी दुकानों हेतु अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार, नागपुर के दिशा-निर्देश एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश के आलोक में यह व्यवस्था की जा रही है।

साहिबगंज जिले में दीपावली के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए इच्छुक व्यापारीगण दिनांक 15.10.2025 तक अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र (Form AE-5) में आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क के साथ जिला प्रशासन कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

1. निर्धारित प्रपत्र (Form AE-5) में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन।


2. विस्फोटक (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 86 के उपनियम (3) के अनुरूप दुकान की योजना एवं सुरक्षा प्रावधानों का विवरण।


3. अनुमंडल पदाधिकारी या संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्गत आयकर प्रमाणपत्र।


4. अग्निशमन पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र।


5. 500/- (भारतीय स्टेट बैंक, साहिबगंज के नाम) का चालान या बैंक ड्राफ्ट।


6. पासपोर्ट आकार की चार (04) हालिया फोटोग्राफ।


7. जन्मतिथि का प्रमाण।


8. मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।


9. शपथपत्र – जिसमें यह उल्लेख हो कि पिछले 10 वर्षों में आवेदक किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं हुआ है।

प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जाँच एवं निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत योग्य आवेदकों को अस्थायी अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी। दिनांक 15 अक्टूबर 2025 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

 पटाखा विक्रेताओं को सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य होगा ताकि दीपावली का पर्व सुरक्षित, स्वच्छ एवं आनंदमय वातावरण में संपन्न हो सके।
 


October 12, 2025 | 130 Views
October 12, 2025 | 130 Views
October 12, 2025 | 130 Views
October 12, 2025 | 130 Views
October 12, 2025 | 130 Views
October 12, 2025 | 130 Views
October 12, 2025 | 130 Views
October 12, 2025 | 130 Views
October 12, 2025 | 130 Views