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बोडेया पंचायत भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित
December 16, 2025 | 109 Views
बोडेया पंचायत भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित

रांची। मंगलवार को कांके प्रखंड के पंचायत सचिवालय - बोडेया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची द्वारा चलाए जा रहे Action Against Child Marriage Campaign.* कार्यक्रम को सफल बनाया गया । जिसमें Mrs. Rajesh Kumar Singh, Deputy LADCS, DLSA, Ranchi.एवं विधि के छात्र- छात्रा,मुखिया- सोमा उरांव, पंचायत सचिव - रजनी कुमारी,* एवं जन प्रतिनिधि द्वारा बाल विवाह अधिनियम, 2006  के तहत कानूनी अधिकारों के बारे में समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता और किस उम्र सीमा में विवाह करने के बारे आम जानों एवं वहां पर उपस्थित लोगो को जागरूक किया गया । जिसमें मुख्य बाते:- 
1. 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह कहलाता है। 
2. शिक्षा बाधित होती है, जिससे भविष्य अंधकारमय होता है।
3. घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ जाता है,
4. कम उम्र में गर्भावस्था और प्रसव से माँ और बच्चे दोनों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम।
5. आर्थिक रूप से पति पर निर्भरता।
6. समाधान/रोकथाम: जागरूकता बढ़ाना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, कानून का कड़ाई से पालन, और बाल संरक्षण सेवाओं (जैसे हेल्पलाइन 1098) का उपयोग करना महत्वपूर्ण है।इस कार्यक्रम में जॉब कार्ड वृद्धा पेंशन की स्वीकृति पत्र अधिवक्ता के माध्यम से वितरीत किया गया है एवं बोडेया पंचायत के पीएलवी - मोo आमिर सुहैल एवं कांके प्रखंड के पीएलवी- जमील अख्तर, राजेंद्र महतो, भानु देवी, बबीता देवी, देवंती देवी, फुलेश्वरी देवी, सरिता देवी, सीमा देवी , शारदा देवी, मालती देवी, भारती सहदेव उपस्थित थे।


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