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बलात्कार कांड में आरोपी को 10 वर्ष की सजा
July 31, 2025 | 253 Views
बलात्कार कांड में आरोपी को 10 वर्ष की सजा

पलामू। जिले के सेशन कोर्ट में एस०टी० संख्या- 49/2022, नावाजयपुर थाना कांड संख्या- 16/2021, दिनांक- 13.05.2021, धारा 376 भा०द०वि० के गंभीर मामले में माननीय न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-05, डालटनगंज, पलामू द्वारा दिनांक 31.07.2025 को फैसला सुनाया गया।

प्रकरण में अभियुक्त सुनील पासवान, पिता- श्याम सुन्दर मांझी, निवासी- पंचकेरिया, थाना- नावाजयपुर, जिला- पलामू को धारा 376 भा०द०वि० के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/- के जुर्माना (जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास) की सजा सुनाई गई है।

कांड का संक्षिप्त विवरण:

वादिनी के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना दिनांक 12.05.2021 की रात करीब 9:00 बजे की है। वादिनी शौच के लिए बाहर गई थी, लौटते समय अभियुक्त ने पीछे से पकड़कर झाड़ियों में ले जाकर जबरन बलात्कार किया और धमकी दी कि यदि किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगा।

प्रकरण का अनुसंधान पु०अ०नि० गौरव कुमार तिवारी, थाना- नावाजयपुर, जिला- पलामू द्वारा किया गया।

पलामू पुलिस इस निर्णय का स्वागत करती है एवं आमजन को यह भरोसा दिलाती है कि महिला संबंधित अपराधों में कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और समाज में अपराधियों में भय का वातावरण बना रहे।
 


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