रांची । सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि 07/09/2025 को सूचना प्राप्त हुई की रातु थाना अतर्गत ग्राम झखराटौड स्थित प्रदीप लोहरा उर्फ चरकू के घर पर अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से घठनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रुप से जख्मी है।
घटित घटना में संलिप्त अज्ञात अपराधकर्मीयों की गिरप्तारी एवं घटना में उपयोग किए गए आग्नेयास्त्र की बरामदगी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के निर्देशन में अरविन्द कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (मु०) द्वितीय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त कुल छः अपराधकर्मीयों की गिरप्तारी की गई है। तथा गिरफ्तार अपराधकर्मीयों के निशानदेही पर घठना में प्रयुक्त कुल तीन आग्नेयास्त्र एवं वाहन को बरामद करते हुए जप्त किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कांड में गिरफ्तार कुणाल कुमार उर्फ बसंत यादव, पिता-बृज किशोर यादव, ग्राम-चकमें, थाना बुढ़मू, जिला रॉची का रहने वाले है तथा इसके पिताजी बुढ़म प्रखण्ड शिाक्षा प्रसार पदाधिकारी के कायॉलय में कार्यरत है। 2017 में इनके द्वारा झखराटॉड थाना रातु जिला रॉची में जमीन लेकर घर बना कर सभी परिवार साथ रहते आ रहे है। कुणाल कि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ कर अपने दोस्तों के साथ जगह-जमीन में जाकर रंगदारी स्वरूप छोटे-मुटे रकम की उगाही करने लगा। इसी बीच इसके घर के सामने रहने वाला राजबल्लभगोप उर्फ बलमा से किसी बात को लेकर मन-मुटाव हो गया था तथा दोनो के बीच में हमेशा तना-तनी बना रहता था। कुणाल कुमार के द्वारा छोटे-मोटे जमीन लेकर काम करना शुरू करना चाहता था तो राजबल्लभ गोप के द्वारा धमकी देकर काम-धंधा बंद करवा दिया जाता था। एक वर्ष पूर्व राजबल्लभ गोप के द्वारा कुणाल के पिताजी को किसी बात को लेकर झखरा टांड़ के मुख्य मार्ग पर पटक कर बुरी तरह मार-पीट की गई थी तथा कुणाल के घर जाकर बदतमिजी से पेस आते हुए घर के सदस्यों को गाली-गलौज किया गया था। इसी बात को लेकर कुणाल हमेशा बदला लेने का मन बनाये रखता था।
इस बात पर कुणाल के द्वारा अपने दोस्त लालमोहन प्रजापति एवं बबलू यादव की सहायता से तीन लड़को को जो टी.पी.सी. एवं विकेश तिवारी के नाम पर रंगदारी की मांग करते थे उनसे सम्पर्क कर राजबल्लभ गोप को मारने की योजना बनाई। जिसके लिए कुणाल गोप ने 05 लाख रूपये सुपारी के तौर पर सौदा किया गया।
दिनांक 06.09.2025 को उपरोक्त सभी लोग ठाकुरगॉव में एकत्रित हुए तथा राजबल्लभको मारने की योजना बनाये तथा सभी लोग वहाँ से शाम में रेकी करने झखरा टांड़ स्थित राजबल्लभ गोप का घर एवं चरकु उर्फ प्रदीप लोहरा जहाँ राजबल्लभ दारू पीने जाता था का रेकी किया। उसी समय राजबल्लभ उधर से गुजर रहा था तो उसे दूर से से हीं कुणाल के द्वारा अपने दोस्तों को दिखाया गया। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार शाम 06:15 बजे के आस-पास 1. श्रीचंद प्रजापति उर्फ चंदु पिता- वरुण प्रजापति सा०-चकमे मेन रोड थाना बुढ़मू जिला रांची, इमरोज अंसारी पिता- स्व० वहीद अंसारी सा०- दौठाटोली थाना माँडर जिला- रांची तथा विजय प्रजापति उर्फ कालू पिता-सोहन महतो सा०- मुरुपीरी थाना- बुढ़मू जिला- रांची सभी लोग झखरा टाड़ स्थित बिरसा चौक पर जमा हुए तथा कुणाल के द्वारा बताया गया कि अभी राजबल्लभ गोप बुलेट मोटरसाईकिल से चरकु के यहाँ दारू पीने गये हैं तथा सफेद रंग का सर्ट पहने हुए हैं। इस बात पर वे तीनों चरकु के यहाँ जाकर वहाँ पर बैठे रवि कुमार को राजबल्लभ गोप समझकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिये तथा बिच-बचाव करने में राजबल्लभ गोप को भी गोली मार दी गयी। इस घटना में रवि कुमार केरेडारी जिला हजारीबाग की मृत्यू घटनास्थल पर हीं हो गयी।
कांड अनुसंधान एवं छापामारी में उपरोक्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा कांड में प्रयुक्त हथियार, बाईक एवं कार को जप्त किया गया।
अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त श्रीचंद प्रजापति ने पूछताछ के क्रम पूर्व में घटित रातु थाना कांड सं0- 278/25 दिनांक 06/08/25 धारा 308 (5)/ 308( बी०एन०एस० एवं मांडर थाना कांड सं0- 102/25 दिनांक 22/08/25 धारा-308(3)/308बी०एन०एस० के वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए लेवी की माँग की गई थी। साथ ही उक्त अपराधकर्मी श्रीचंद प्रजापति द्वारा उपरोक्त दोनों कांडों में प्रयुक्त मो० फोन को बरामद की गई है।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पताः-
01. कुणाल कुमार उर्फ बसंत यादव पिता-ब्रजकिशोर यादव ग्राम-चकमे थाना-बुद्धमू वर्तमान सा०-मुंडाटोली झखराटाँड थाना-रातू जिला- रांची
02. लाल मोहन प्रजापति पिता- भूनेश्वर महतो ग्राम-चकमे थाना- बुद्धमू जिला- रांची।
03. इमरोज अंसारी पिता- स्व० वहीद अंसारी सा०- दौठाटोली थाना मॉडर जिला- रांची।
04. बबलू यादव पिता- हरी दयाल यादव सा०-बनगांवा थाना- बुढ़मू जिला- रांची।
05. श्रीचंद प्रजापति उर्फ चंदु पिता- वरुण प्रजापति सा०-चकमे मेन रोड थाना- बुढ़मू जिला- रांची।
06. विजय प्रजापति उर्फ कालू पिता-सोहन महतो सा०- मुरुपीरी थाना- बुढ़मू जिला- रांची।
बरामद जप्त सामानो का विवरण:-
01. घटना में प्रयुक्त तीन देशी पिस्टल मैगजीन के साथ
02. पाँच जिंदा गोली
03. एक होंडा शाइन मोटर साइकल रजि०- नं0 JH01CD-3890
04. एक अल्टो कार रजि०- नं0 JH01CB-8310
05. घटना में शामिल अभियुक्तों के पास से बरामद कुल छः एन्ड्रॉयड मोबाईल एवं 03 कीपैड मोबाइल
गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास
01. कुणाल कुमार उर्फ बसंत यादव पिता-ब्रजकिशोर यादव ग्राम-चकमे थाना-बुढ़मू वर्तमान सा०-मुंडाटोली झखराटाँड़ थाना-रातू जिला- रांची
01. रातु थाना कांड सं0 53/21 धारा 341/323/324/307/379 भा०द०वि०
02. लाल मोहन प्रजापति पिता- भूनेश्वर महतो ग्राम-चकमे थाना- बुढ़मू जिला- रांची।
1. बुडमू थाना कांड सं0 29/19 धारा 414/34 भा०द०वि०
2. बुडमू थाना कांड सं0 29/18 धारा 295ए/153ए/120बी0/34 भा०द०वि०
3. मांडर थाना कांड सं0-114/21 धारा 25 (1-a)/26/35 Arms Act
03. इमरोज अंसारी पिता- स्व० वहीद अंसारी सा०- दौठाटोली थाना माँडर जिला- रांची
1. मांडर थाना कांड सं0 114/21 धारा 25 (1-a) / 26/35 Arms Act
12/19 धारा - 392 IPC 2. मांडर थाना कांड सं0
छापामारी दल में शामिल पदाधिकारीः-
01. पुलिस उपाधीक्षक मु० 2 राँची श्री अरविन्द कुमार
02. पु०नि० सह थाना प्रभारी रातु श्री राम नारायण सिंह
03. पु०अ०नि० रितेश कुमार थाना प्रभारी बुड्मू थाना
04. पु०अ०नि० राहुल थाना प्रभारी मांडर थाना
05. पु०अ०नि० नवीन शर्मा रातु थाना
06. पु०अ०नि० संतोष यादव रातु थाना
07. पु०अ०नि छोटु कुमार रातु थाना
08. पु०अ०नि० महेश प्रसाद कुशवाहा रातु थाना
09. पु०अ०नि० प्रियका कुमारी रातु थानां
10. पु०अ०नि० विश्वेश्वर कुमार रातु थाना
11. स०अ०नि० सुनील कुमार सिह रातु थाना
12. स०अ०नि० सुधीर कुमार रातु थाना
13. स०अ०नि० मनोज कुमार रातु थाना
14. सा0 आ0 374 देवराज राम रातु थाना
15. स०अ०नि० बलेन्द्र कुमार तकनीकी शाखा, राँची
16. रातु थाना सशस्त्र बल
17. बुढ़मु थाना सशस्त्र बल
18. मांडर थाना सशस्त्र बल