FOLLOW US ON
Breaking News राजनीतिक दलों पर भी लागू हो POSH ऐक्ट | भारत में एक दिवसीय श्रृंखला 21 से जीती, साउथ अफ्रीका को हराया | झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र दूसरे दिन स्थगित | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पाला बदलने के खेल में राजनीतिक तापमान बढ़ा | भारत और साउथ अफ्रीका विशाखापट्टनम मैच भारत ने जीता | तेजस्वी यादव चुने गए राजद विधायक दल के नेता | इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा अवैध रूप से अधिक किराया वसूलने पर देशभर में राजनीतिक गर्ग | बिहार के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर राजनीतिक गर्म | TRI मे आदिवासी समाज की बैठक देश भर से पहुँचे आदिवासी लोग | बिहार के गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू |
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर निषेधाज्ञा लागू
August 21, 2025 | 207 Views
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर निषेधाज्ञा लागू

रांची। विधानसभा भवन में षष्ठम झारखंड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र रांची में दिनांक 22.08.2025 से 28.08.2025 तक आहूत है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, राँची के संयुक्तादेश मैं निहित निर्देश के आलोक में विधानसभा परिसर के 1000 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टिकोण से अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा) परिसर के 1000 मीटर के दायरे में (माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची को छोड़कर) निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-

1- उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

3- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।

4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना।

5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।

*यह निषेधाज्ञा दिनांक 22.08.2025 के प्रातः 08:00 बजे से दिनांक 28.08.2025 के रात्रि 10:00 तक के लिए तक प्रभावी रहेगा।


August 21, 2025 | 208 Views
August 21, 2025 | 208 Views
August 21, 2025 | 208 Views
August 21, 2025 | 208 Views
August 21, 2025 | 208 Views
August 21, 2025 | 208 Views
August 21, 2025 | 208 Views
August 21, 2025 | 208 Views
August 21, 2025 | 208 Views
August 21, 2025 | 208 Views