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अफीम कारोबारियों को 15-15 वर्ष की सश्रम सजा एवं भारी जुर्माना
July 28, 2025 | 191 Views
अफीम कारोबारियों को 15-15 वर्ष की सश्रम सजा एवं भारी जुर्माना

पलामू। एनडीपीएस कांड संख्या-10/2024, मनातू थाना कांड संख्या-12/2024, दिनांक-28.03.2024, धारा 15(c)/18(b)/19/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डालटनगंज, पलामू की अदालत द्वारा दिनांक 28.07.2025 को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई गई।

दोषी पाए गए अभियुक्तः

1. प्रदीप साव, पिता – गया साव, सा० – बहेरा, थाना – पीपराटॉड, जिला – पलामू।
2. गणेश सिंह, पिता – स्व. रघुनाथ सिंह, सा० – अप्टी, थाना – मनातू, जिला – पलामू।

अदालती निर्णय के अनुसार दोनों अभियुक्तों को धारा 18(b) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) का जुर्माना प्रत्येक पर लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

कांड का संक्षिप्त विवरणः

दिनांक 28.03.2024 को वादी थाना प्रभारी पु०अ०नि० निर्मल उराँव, मनातू के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर बताया गया था कि ग्राम अप्टी (मिटार) के जंगल में डोडा सुखाया जा रहा है तथा कुछ व्यापारी अफीम व डोडा खरीदने आने वाले हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ग्राम अप्टी मिडिल स्कूल के पास पहुंची, जहाँ स्कूल के पीछे तीन व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए। पुलिस को देख सभी भागने लगे, जिनमें से दो को सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़कर पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके पास दो केन बरामद किए गए, जिनमें चिपचिपा एवं तरल पदार्थ पाया गया जो अफीम था।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी:
पु०अ०नि० संतोष कुमार गुप्ता
थाना – मनातू, जिला – पलामू


 


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