
रांची। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में बुधवार को बड़ा फैसला आया है। धनबाद के व्यवहार न्यायालय ने बुधवार, 27 अगस्त 2025 को अपना फैसला सुनाते हुए झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह के समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या 22 मार्च 2017 में धनबाद के सरायढेला में हुए शूटआउट में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह और उनके सहयोगियों समेत 4 लोगों की गोली से मारकर हत्या हो गयी थी। घटना के पुलिस ने 10 लोगों को आरोपी बनाया था जिसमें पूर्व विधायक संजीव सिंह और उनके साथ 10 अन्य अभियुक्त शामिल थे। जहां पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित अन्य लोगों की गिरफ्तार किया गया था। वही कुछ दिनों पहले पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी और बेल के कुछ दिनों बाद वे अदालत से रिहा हो गए।
कौन है संजीव सिंह
पूर्व विधायक संजीव सिंह राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं उनके पिता सूर्य देव सिंह धनबाद में कोयला मजदूर नेता से राजनीतिक पहचान बनाई और कई दशकों तक झरिया से विधायक रहे एवं उनकी मां कुंती सिंह भी झरिया से विधायक रही वर्तमान में संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह झरिया की विधायक है।
कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें:
कोर्ट ने संजीव सिंह और अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया है।
स्वास्थ्य कारण - संजीव सिंह को स्ट्रेचर पर कोर्ट में लाया गया था, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं थीं।
वकीलों का विरोध : वकीलों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, क्योंकि उन्हें कोर्ट में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था।
हत्या का मामला : नीरज सिंह की हत्या 22 मार्च 2017 को धनबाद के सरायढेला में हुई थी, जहां एके 47 से 25 गोली चलाई गई थी जिसमें उनके साथ 3 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी।
आरोपियों की सूची : संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, डबलू मिश्रा, विनोद सिंह, सागर सिंह उर्फ शिबू, चंदन सिंह, कुर्बान अली, पंकज सिंह और रणधीर धनंजय उर्फ धनजी समेत 10 आरोपी थे।
कोर्ट का फैसला : कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है ।