राँची। जिला प्रशासन ने झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के सभी निर्धारित मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में सीबीएसई, आईसीएसई एवं झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा संचालित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित की जा रही हैं, जबकि कक्षा 8वीं, 9वीं एवं 11वीं की परीक्षाएँ फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तावित हैं।
इस संवेदनशील अवधि में अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण छात्रों की पढ़ाई, एकाग्रता एवं परीक्षा प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, राँची मंजूनाथ भजन्त्री ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर, राँची कुमार रजत को निर्देशित किया है कि जिले में ध्वनि प्रदूषण के सभी निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
सख्त चेतावनी
यदि तय डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि पाई जाती है तो संबंधित—
- चुनाव प्रचार में प्रयुक्त वाहन
- प्रत्याशी/राजनीतिक दल
- बार एवं रेस्टोरेंट संचालक
- डीजे/पब्लिक एड्रेस सिस्टम संचालक
- अन्य आयोजक/संस्थान
के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें उपकरण/वाहन जब्ती, जुर्माना तथा आवश्यकतानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल होगी।
विशेष रूप से रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर/डीजे का उपयोग बिना विधिवत अनुमति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
ध्वनि प्रदूषण के निर्धारित मानक
(Noise Pollution Rules, 2000 के अनुसार)
- आवासीय क्षेत्र – दिन: 55 dB(A), रात: 45 dB(A)
- वाणिज्यिक क्षेत्र – दिन: 65 dB(A), रात: 55 dB(A)
- रात्रि प्रतिबंध – रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पूर्णतः प्रतिबंधित (बिना अनुमति)।
- सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि स्तर ambient standard से 10 dB(A) से अधिक या अधिकतम 75 dB(A) (जो भी कम हो) से अधिक नहीं होगा।
- निजी परिसर से निकलने वाली ध्वनि सीमा 5 dB(A) से अधिक नहीं बढ़ेगी।
परीक्षा अवधि में विशेष संवेदनशीलता
अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से—
- छात्रों की एकाग्रता व तैयारी प्रभावित होती है
- वृद्धजन, गर्भवती महिलाएँ एवं गंभीर रोगियों को असुविधा होती है
- अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थानों का वातावरण बाधित होता है
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला प्रशासन की अपील
- सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, बार/रेस्टोरेंट संचालक एवं आयोजक ध्वनि प्रदूषण नियमों का पूर्ण पालन करें।
- परीक्षा अवधि के दौरान विशेष संयम एवं जिम्मेदारी का परिचय दें।
- किसी भी उल्लंघन की सूचना स्थानीय थाना, अनुमंडल कार्यालय या जिला नियंत्रण कक्ष को तत्काल दें।
उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 तथा अन्य संबंधित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन राँची परीक्षा अवधि के दौरान शांतिपूर्ण, ध्वनि-प्रदूषण मुक्त एवं स्वास्थ्यवर्धक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों से सहयोग अपेक्षित है।