झारखंड के मुख्यमंत्री को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मनी लांड्रिंग केस की सुनवाई पर रोक 
                      
                      
                      
                        
            झारखंड के लिए एक बड़ी खबर आई है जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शेल कंपनियों के जरिए मनी लांड्रिंग के आरोप पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिका के सुनवाई योग्य होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, " याचिकाकर्ता या ईडी सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए." शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED पर सवाल उठाते हुए कहा, "आपके पास सोरेन के खिलाफ इतने सबूत हैं तो कार्रवाई करिए. PIL याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक क्यों चला रहे हैं? यदि आपके पास इतने अधिक ठोस सबूत हैं, तो आपको कोर्ट के आदेश की आवश्यकता क्यों है? पहली नजर में सामग्री होनी चाहिए." सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की सील कवर रिपोर्ट लेने से इंकार किया और कहा कि यदि आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा.किसी पर भी आपराधिक मुकदमा चल सकता है. सुप्रीम कोर्ट अब तय करेगा कि झारखंड हाईकोर्ट में सोरेन के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी या नहीं।              
                            
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                