
रांची। रांची पुलिस को अपराहन में गुप्त सूचना मिली की दो पिकअप वाहन उजला एवं काला प्लास्टिक से ढका हुआ है. जिसमें गो-वशीय पशु का प्रतिबंधित मास लोड कर तस्कर कर विक्रय करने हेतु दलादली के तरफ से खरसीदाग की ओर जा रही है. जिसे कोलकाता को लिए भेजा जाना है। घटना की सवेदनशीलता को देखते हुए घटना के उदमेदन, अपराधियों की गिरफ्तारी एवं छापामारी के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एव वरीय पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय प्रथम के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया था।
प्राप्त सूचनानुसार छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए खरसीदाग ओ०पी० स्थित रिंग रोड़ में वाहन चेकिंग लगाया गया। भुसूर रिंग की ओर से दो पिकऑप बाहन अत्यधिक तेजी से आते हुए दिखाई दिया तो छापामारी दल द्वारा रूकने का ईशारा किया गया। पुलिस छापामारी दल को देखकर उपरोक्त दोनों पिकऑप वाहन में सवार चालक एवं अन्य व्यक्ति गाड़ी को रिंग रोड़ में छोड़कर भागने का प्रयास किये जिन्हें पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़ाये हुए अपराधी से पुछताछ करने पर बताया गया कि वाहन में मुर्गी का दाना एवं मछली चारा लोड है. जिसके सबध दस्तावेज दिखाया गया। परंतु संदेह होने के उपरात दोनों वाहनों के चालक एवं खलासी को गाड़ी में बंधे हुए तिरपाल को खोल कर लदे हुए माल को दिखाने के लिये कहा गया, जिसपर वे लोग घबरा गये। छापामारी दल द्वारा भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर पाया गया कि दोनों पिकअप वाहन में गो-वंशीय पशु का मांसं लदा हुआ है, जिससे स्पष्ट हुआ कि चारा का गलत /जाली दस्तावेज के आधार पर प्रतिबंधित गो वंशीय मांस का परिवहन किया जा रहा है। पकडाये हुए व्यक्ति से प्रतिबंधित मांस के स्त्रोत एवं गंतव्य स्थल पुछताछ करने पर बताया गया कि दोनों पिकऑप वाहन में लदा गो-वशीय पशु का प्रतिबंधित बिहार राज्य के विक्रमगंज जिला रोहतास से लोड कर पश्चिम बंगाल राज्य के बारासात कोलकत्ता ले जा रहे थे। इनलोगों द्वारा यह भी बताया गया है कि विगत कुछ माह से जाली दस्तावेज के सहारे अवैध तरीके से प्रतिबंधित गो-वशीय मांस का परिवहन एवं व्यापार किया जा रहा है। इस संबंध में नामकुम (खरसीदाग ओ०पी०) कांड संख्या-257 दिनांक-11.09.25. धारा-338/336(3)/340 (2) भा०न्या०सं० एवं 12 (1) (2)/13 Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act. 2005 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। गोवंशीय मांस की तस्करी व परिवहन में शामिल अतराज्यीय गिरोह के सदस्यों को चिन्हित कर अग्रतर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार किये गये अपराधकर्मी का नाम एवं पता
1.शमशेर आलम गाजी (वाहन मालिक-सह-चालक) पिता स्व० गफुर नाजी, पता-दक्षिण पश्चिम खटरा पो० आमता, थाना-हरोवा, जिला-उत्तर चौबीस परगना (प० बगाल)
2.एनामुल हक, पिता आबूल बसर मंडल, पता-मलातिपुर, उत्तर पाडा पो०-बैता थाना-वसीरहाटा, जिला-उतर चौबिस परगना (प० बगाल)
3.सटू विश्वास (चालक) पिता-रीफिकुल विश्वास, पता केन्दुआ पोता, थाना-बसीकाट जिला-उत्तर चौबीस परगना (प० बंगाल)
4.राजू गाजी, पिता-मोजिवर गाजी, पता-भवानीपुर थाना बसीरहाट जिला-उत्तर बीबीस परगना (प०) बंगाल)
बरामद एवं जप्त सामान की विवरणी
1. Android मोबाईल-04
2. पिकअप वाहन प्रतिबंधित मास सहित 02 (पाहन रजि० न०-WB25S-5674 एस० नं०-WB25L-3789)
छापामारी दल के सदस्य-
1 मनोज कुमार पु०नि०-सह-थाना प्रभारी नामकुम राधी
2. भवेश कुमार ओ०पी० प्रभारी, खरसीदाग ओ०पी०. रावी
3. सत्येन्द्र पाण्डेय, पु००नि० खरसीदाग औ०पी०, राची,
3. स०अ०नि० मनोज कुमार पाण्डेय, खरसीदाग, ओ०पी० रांची,
4. खरसीदाग ओ०पी० सशस्त्र बल